आवासीय भूमि पट्टा या भूमि आवंटन प्रमाण पत्र 'मियादी' होंगे और मालिक 15 साल तक बिक्री नहीं : ©Provided by Bodopress: Karan Singh |
असम आवासीय भूमि पट्टा या भूमि आवंटन प्रमाण पत्र 'मियादी' होंगे और मालिक 15 साल तक बिक्री नहीं । श्रेणी 4 की भूमि क्या होती है? उन्होंने कहा, कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को दिए गए आवासीय भूमि पट्टा या भूमि आवंटन प्रमाण पत्र 'मियादी' होंगे और मालिक 15 साल तक बिक्री नहीं कर सकेंगे ।
सरकार के प्रवक्ता और जल संसाधन मंत्री पिजुश हजारिका ने संवाददाताओं से कहा, भाजपा के पूर्व सांसद रमान डेका को राज्य नवाचार और परिवर्तन आयोग का सह-उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उन्हें कैबिनेट रैंक प्रदान किया जाएगा ।
पंचायती राज पट्टा नियम, मंत्री ने कहा, ' अभी से खरीदे गए फ्लैटों के पंजीकरण के लिए उपायुक्तों से कोई अनुमति की जरूरत नहीं होगी । उन्होंने कहा, कैबिनेट ने शिक्षा विभाग से 1 सितंबर से 22,921 स्वीकृत पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा और जमीन का पट्टा बनाने का तरीका को भी बिवरण किया हैं।
हजारिका ने कहा कि हिल्स के अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 1,464 पदों को भरने के लिए और शिक्षा विभाग के तहत बर', गारो और मणिपुरी माध्यम संस्थानों में भर्ती के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का आयोजन किया जाएगा ।
असम कैबिनेट ने बुधवार को फैसला किया कि राज्य में गोरखा समुदाय के सदस्यों के खिलाफ विदेशियों के न्यायाधिकरणों में कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा ।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में समुदाय के सदस्यों के खिलाफ मौजूदा मामलों को वापस लेने का फैसला लिया गया हैं ।
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