Yudh Samman Yojana 15 lakh
31 August 2024: Yudh Samman Yojana 15 lakh Yudh Samman Yojana 1965 &1971 was intended only for EC/SSC officers who meet the under-mentioned
PROPOSAL FOR GRANT OF ONE-TIME PAYMENT OF ₹15 LAKΗ UNDER YUDH SAMMAN YOJANA - REG, It is once again reiterated that the proposal of Yudh Samman Yojana was intended only for EC/SSC officers who meet the under-mentioned
Yudh Samman Yojana 15 lakh, Yudh Samman Yojana 1965-1971 |
स्पष्ट किया जाता है कि युद्ध सम्मान योजना का प्रस्ताव केवल उन इमरजेंसी कमीशन (EC) / शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारियों के लिए है, जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हैं।
योजना का उद्देश्य:
युद्ध सम्मान योजना का उद्देश्य उन EC/SSC अधिकारियों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है। यह योजना उन अधिकारियों की सेवाओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने के लिए है, जिन्होंने देश के विभिन्न युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया।
पात्रता के मापदंड:
इस योजना के तहत केवल वही अधिकारी पात्र माने जाएंगे, जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हैं:
1. EC/SSC कमीशन प्राप्त होना: अधिकारी ने इमरजेंसी कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त किया हो।
2. युद्ध सेवा का अनुभव: अधिकारी ने उन्नीशशौ 62, 1965 या उन्नीशशौ 71 के युद्धों में भाग लिया हो।
3. निष्कलंक सेवा रिकॉर्ड: अधिकारी का सेवा रिकॉर्ड निष्कलंक होना चाहिए, अर्थात् उनके खिलाफ कोई गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
4. सेवानिवृत्ति: अधिकारी ने नियमित सेवा से सेवानिवृत्ति प्राप्त की हो, या फिर सम्मानपूर्वक सेवा छोड़ दी हो।
योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता:
पात्र अधिकारी को युद्ध सम्मान योजना के तहत ₹15 लाख की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि उनके द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करने हेतु दी जाएगी। यह आर्थिक सहयोग अधिकारी के परिवार को भी स्थिरता प्रदान करेगा और उनके जीवनस्तर में सुधार करेगा।
प्रक्रिया और दस्तावेज:
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र अधिकारियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
1. सेवा प्रमाणपत्र: अधिकारी के सेवा के दौरान प्राप्त प्रमाणपत्र, जो उनकी युद्ध सेवा को प्रमाणित करता हो।
2. निवृत्ति प्रमाणपत्र: अधिकारी के सेवानिवृत्ति का प्रमाणपत्र।
3. पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड, या अन्य सरकारी पहचान पत्र।
4. बैंक विवरण: अधिकारी के बैंक खाते का विवरण, जिसमें सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
योजना का महत्व:
यह योजना केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि उन वीर योद्धाओं के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक भी है, जिन्होंने कठिन समय में देश की रक्षा की। इससे ना केवल अधिकारियों का आत्मसम्मान बढ़ेगा, बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी।
अनुरोध:
इस प्रस्ताव के तहत, हम पुनः अनुरोध करते हैं कि युद्ध सम्मान योजना का लाभ केवल उन EC/SSC अधिकारियों तक सीमित रखा जाए, जो ऊपर दिए गए मापदंडों को पूरा करते हैं। इससे योजना का उद्देश्य सफल होगा और केवल उन्हीं अधिकारियों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्यों का पालन किया है।
हम आशा करते हैं कि इस प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी और पात्र अधिकारियों को समय पर सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रस्ताव के अंतर्गत दी जाने वाली राशि राष्ट्र के वीर सपूतों को सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
समाप्ति:
अंत में, हम यह पुनः स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह योजना उन अधिकारियों के सम्मान और योगदान की स्वीकृति है, जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय राष्ट्र की सेवा में लगाया है। हमारा उद्देश्य है कि यह सम्मान और सहायता उन सभी पात्र अधिकारियों तक पहुंचे, जिन्होंने देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है।
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