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सरकार ने अनुपालन को कम करने के लिए कुछ समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।

सरकार ने अनुपालन को कम करने के लिए कुछ समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।
सरकार ने अनुपालन को कम करने के लिए कुछ समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। ©Provided by Bodopress


18 Sep 2021: केंद्र सरकार ने covid-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों को पेश आ रही कठिनाइयों को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत अनुपालन के लिए समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।

पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार नंबर की सूचना देने की समय सीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।

अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई पूरी करने की नियत तिथि भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।

इसके अलावा बेनामी संपत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा भी बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।

इस संबंध में 2021 दिनांक 17 सितंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 113 जारी की गई है और www.incometaxindia.gov.in पर पहुंचा जा सकता है । यहाँ भी  पधारे  : https://www.bodonews.info/

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