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केंद्र सरकार ने अधिनियम की 10 (26) की धारा के आयकर अधिनियम को 1961 के TDS u/s 194A के प्रावधानों में ढील दी

केंद्र सरकार ने अधिनियम की 10 (26) की धारा के आयकर अधिनियम को 1961 के TDS u/s 194A के प्रावधानों में ढील दी
 केंद्र सरकार ने अधिनियम की 10 (26) की धारा के आयकर अधिनियम को 1961 के TDS u/s 194A के प्रावधानों में ढील दी: ©Provided by Bodopress


सीए अवन कुमार सिंह ने बताया कि नए वित्त वर्ष 2021-22 में 2.5 लाख रुपये से अधिक के पीएफ योगदान पर आयकर के तहत टैक्स का प्रावधान है। इस दायरे में सामान्य तौर पर प्रति माह दो लाख रुपये से अधिक की कमाई वाले आयकरदाता आएंगे। अब आपकी 2.5 लाख से अधिक जमा रकम पर ब्याज से जो कमाई होगी उस पर आपकी टैक्स स्लैब की दर से टैक्स लगेगा।

केंद्र सरकार ने अधिनियम की 10 (26) की धारा के मद्देनजर आयकर अधिनियम, 1961 के TDS u/s 194A के प्रावधानों में ढील दी है ।

केंद्र सरकार आयकर अधिनियम की धारा 197A की उप-धारा (1F) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रही है, 1961 (अधिनियम) ने अधिसूचित किया कि अधिनियम की धारा 194A के तहत निम्नलिखित भुगतान पर कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी, अर्थात् ब्याज की प्रकृति में भुगतान, प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा, एक अनुसूचित बैंक द्वारा किए गए (इसके बाद ' भुगतानकर्ता ') अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में स्थित (इसके बाद ' रिसीवर ') अधिनियम के s10 (26) में संदर्भित किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में रहने वाले, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

    a.     भुगतानकर्ता स्वयं को संतुष्ट करता है कि रिसीवर किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, और ऊपर उल्लिखित भुगतान रिसीवर को प्राप्त हो रहा है या उत्पन्न हो रहा है जैसा कि अधिनियम की धारा 10 (26) में संदर्भित किया गया है, पिछले वर्ष के दौरान मूल्यांकन वर्ष के लिए प्रासंगिक है, जिसमें भुगतान किया जाता है,  उसी के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजी सबूत प्राप्त करके;

   b. भुगतानकर्ता अधिनियम की धारा 200 की उप-धारा (3) में उल् अनुसार कर की कटौती के बयानों में उपरोक्त भुगतान की रिपोर्ट करता है;

   c. पिछले वर्ष के दौरान किए गए या कुल भुगतान बीस लाख रुपये से अधिक नहीं होता है ।

उक्त अधिसूचना के उद्देश्य से, अनुसूचित बैंक का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक है।

अधिसूचना संख्या 110/2021 दिनांक 17 सितंबर, 2021 जारी की गई है। यह www.incometaxindia.gov.in और www.egazette.nic.in पर भी उपलब्ध है ।

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